हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा आय से अधिक संपत्ति मामले में 50 लाख जुर्माना

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा आय से अधिक संपत्ति मामले में 50 लाख जुर्माना

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज न्यायालय ने सजा का ऐलान करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है और 4 साल की सजा सुनाई है इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला पर ₹5000000 का जुर्माना भी लगाया गया है आपको पता नहीं न्यायालय के आदेश के बाद चौटाला की 4 संपत्तियों को सील किया जाएगा जिसमें हेली रोड,पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी शामिल है।

चौटाला हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 साल की सजा काट चुके हैं आपको बता दें जेल में रहते हुए चौटाला ने पहले दसवीं और फिर 12वीं की परीक्षा जेल से भी और पास भी की मगर अब चौटाला की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है।

26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पह रहते हुए आय से ज्यादा संपत्ति कमाई. सीबीआई के मुताबिक, उनके पास 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति ऐसी थी, जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत नहीं था. चौटाला के पास आय से 189.11% संपत्ति ज्यादा थी.

चौटाला के खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू की थी. ED ने बताया था कि पद पर रहते हुए चौटाला ने आय से ज्यादा कमाई की और उसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया.

2019 में ED ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी. उनका नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित फ्लैट, एक प्लॉट और जमीन को जब्त कर लिया गया था. जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धुल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे.

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